भूलेख हिमाचक प्रदेश जमाबंदी व शजरा नस्ब नक़ल ऑनलाइन कैसे निकाले?: राजस्व विभाग, हिमाचल ने प्रदेश के सभी जिल्लो की जमीन की जमाबंदी व शजरा नस्ब का कम्प्यूटरीकरण कर दिया है। अपने भारत देश में हिमाचल प्रदेश एक मात्र ऐसा राज्य है जहां केवल कम्प्यूटरीकृत भू अभिलेख ही कानूनन मान्य है। अब आपको अपने खेत या प्लाट की जमीन का भूलेख हिमाचल प्रदेश खसरा, खतौनी, जमाबंदी, शजरा नस्ब या अन्य कोई भी जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप उसे ऑनलाइन अपने मोबाइल से निकाल सकते है। आप अपनी जमीन की जमाबंदी व शजरा नस्ब अपने नाम से भी खोज सकते है, इस आर्टिकल में हम आपको भूलेख HP खसरा खतौनी जमाबंदी एवं शजरा नस्ब ऑनलाइन चेक करने की पूरी जानकारी देंगे।
हिमाचल प्रदेश में बहोत सारे छोटे-छोटे गांव है जहा पर लोगो के पास अपने खेत या प्लाट की जमीन है। जीवन में कई बार ऐसी नौबत आती है की आपको अपनी जमीन पर मालिकाना हक़ होने का सबूत देना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में आपके पास अपनी जमीन का भूलेख हिमाचल जमाबंदी की नक़ल होना अनिवार्य है। जमीन खरीदने, बेचने या उसके हिस्से करने के लिए भी खसरा खतौनी, जमाबंदी एवं शजरा नस्ब की नक़ल की जरुरत पड़ती है। अब आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी गांव की जमीन के मालिक का नाम पता करना हो या भूलेख हिमाचल प्रदेश जमाबंदी नक़ल या शजरा नस्ब नक़ल आसानी से डाउनलोड व प्रिंट कर सकते है।
Contents
- भूलेख जमाबंदी व शजरा नस्ब हेतु हिमाचल प्रदेश के जिल्लो की सूचि
- भूलेख हिमाचल प्रदेश: जमाबंदी ऑनलाइन चेक व डाउनलोड कैसे करे
- भूलेख हिमाचल प्रदेश शजरा नस्ब ऑनलाइन कैसे देखे?
- हिमाचल प्रदेश भूलेख जमाबंदी अपने नाम से कैसे निकाले?
- mHimBhoomi एप्प से जमाबंदी व शजरा नस्ब कैसे प्राप्त करे?
- भूलेख हिमाचल प्रदेश जमाबंदी व शजरा नस्ब से सम्बंधित कुछ प्रश्न (FAQs)
- प्रश्न १: हिमाचल प्रदेश भूलेख जमाबंदी नक़ल ऑनलाइन कैसे निकाल सकते है?
- प्रश्न २: HP भूलेख जमाबंदी अपने नाम से कैसे खोजे?
- प्रश्न ३: अपनी जमीन का शजरा नस्ब कैसे देखें Himachal Pradesh?
- प्रश्न ४: हिमाचल प्रदेश भूलेख जमाबंदी या शजरा नस्ब से सम्बंधित समस्या हो तो संपर्क कहा करे?
भूलेख जमाबंदी व शजरा नस्ब हेतु हिमाचल प्रदेश के जिल्लो की सूचि
हिमाचल प्रदेश में कुल बारह जिल्ले है और ख़ुशी की बात यह है की राजस्व विभाग ने ऑनलाइन भूलेख जमाबंदी नक़ल सभी जिल्लो में उपलब्ध करा दिया है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के सभी जिल्लो की सूचि दे रहे है जहा पर भूलेख खसरा खतौनी, खेवट, जमाबंदी एवं शजरा नस्ब की नक़ल ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है।
ऑनलाइन भूलेख हेतु हिमाचल प्रदेश के जिल्लो की लिस्ट (सूचि) |
बिलासपुर (Bilaspur) |
चंबा (Chamba) |
हमीरपुर (Hamirpur) |
कांगड़ा (Kangra) |
किन्नौर (Kinnaur) |
कुल्लू (Kullu) |
लाहौल-स्पीति (Lahaul-spiti) |
मंडी (Mandi) |
शिमला (Shimla) |
सिरमौर (Sirmaur) |
सोलन (Solan) |
ऊना (Una) |
भूलेख हिमाचल प्रदेश: जमाबंदी ऑनलाइन चेक व डाउनलोड कैसे करे
हिमाचल प्रदेश के सभी किसान और नागरिक इस सुविधा का लाभ ले सके इसलिए राजस्व विभाग ने भूलेख हिमाचल प्रदेश के लिए https://lrc.hp.nic.in/lrc/revenue/ नाम से एक आधिकारिक पोर्टल तैयार किया है। यदि आपको भूलेख हिमाचल प्रदेश जमाबंदी ऑनलाइन चेक कैसे करे यह जानना है तो इस आर्टिकल को अंत तक पढ़िए। अब हम आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल से अपनी जमीन की जमाबंदी कैसे निकाले उसकी प्रक्रिया बताएँगे, तो कृपया इस स्टेप-by-स्टेप प्रक्रिया को ध्यान से पढ़िए और फॉलो कीजिए।
स्टेप १: राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट को विज़िट कीजिए।
अपनी जमीन कि जमाबंदी ऑनलाइन चेक करने के लिए आपको अपने कम्प्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर एक ब्राउज़र ओपन करना होगा। उसके बाद आप भूलेख हिमाचल प्रदेश कि आधिकारिक वेबसाइट https://lrc.hp.nic.in/lrc/revenue/ पर जाइए। यदि आपको इस वेबसाइट को ओपन करने में कोई दिक्कत हो तो आप भूलेख हिमाचल प्रदेश राजस्व विभाग लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आधिकारिक वेबसाइट पर पहुंच सकते है।
स्टेप २: अपना जिल्ला, तहसील और गाँव सेलेक्ट करे।
जैसे ही आप हिमाचल प्रदेश भूलेख कि वेबसाइट पर जाएंगे, आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा जिसमे आपको अपना जिल्ला, तहसील और गाँव सेलेक्ट करना है।
अपना जिल्ला, तहसील और गाँव चुनने के बाद आपको अपना जमाबंदी वर्ष सेलेक्ट करना है।
स्टेप ४: अपनी प्रति की किस्म चुने, मतलब जमाबंदी विकल्प को सेलेक्ट करे।
अब आपको जो प्रति/नक़ल चाहिए उस विकल्प को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हम जमाबंदी नक़ल देखना चाहते है इसलिए “जमाबंदी” विकल्प चुनेंगे।
स्टेप ५: जमाबंदी, ततीमा या फिर दोनों रिपोर्ट में से अपना विकल्प सेलेक्ट करे।
आपको अपनी जमीन कि रिपोर्ट में जमाबंदी चाहिए या ततीमा चाहिए या फिर जमाबंदी व ततीमा दोनों चाहिए। आप इन तीनो में से अपनी पसंद का कोई एक विकल्प सेलेक्ट करे।
स्टेप ६: खेवट, खतौनी या खसरा नंबर, जिससे भी आप जमाबंदी खोजना चाहे वह सेलेक्ट करे।
अब आप अपने खेत या प्लाट कि जमाबंदी जिस जानकारी से खोजना चाहते है वो विकल्प सेलेक्ट कीजिए। भूलेख हिमाचल प्रदेश आपको अपनी जमाबंदी खेवट, खतौनी और खसरा नंबर से खोजने कि सुविधा देता है। यदि आपको खसरा नंबर पता हो तो खसरा विकल्प को चुनिए।
स्टेप ७: अपनी जमीन का खसरा नंबर सेलेक्ट करे।
अब आप खसरा भरे/चुने विकल्प के पास जो बॉक्स दिया है वहां अपनी जमीन का खसरा नंबर सेलेक्ट करे।
स्टेप ८: ततीमा का प्रकार और पैमाना सेलेक्ट करे।
अपना खसरा नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी ततीमा का प्रकार चुनना होगा। इसमें आप मुसावी या मौमी चुन सकते है और फिर आपको अपना पैमाना सेलेक्ट करना है।
स्टेप ९: अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रविष्ट करे। ईमेल के पास वाले छोटे बॉक्स को सेलेक्ट (टिक) करे।
अपना ईमेल एड्रेस प्रविष्ट करे एंड अपने ईमेल पर जमीन का भूलेख जमाबंदी प्राप्त करने के लिए उसके पास दिए छोटे बॉक्स को टिक करे। आप चाहे तो अपना मोबाइल नंबर भी प्रविष्ट कर सकते है।
स्टेप १०: कैप्चा कोड प्रविष्ट करे और OK बटन को दबाए।
स्क्रीन पर दिख रहे कैप्चा कॉड को उसके निचे दिए गए बॉक्स में प्रविष्ट करे और फिर OK बटन दबाए।
स्टेप ११: अपनी हिमाचल प्रदेश भूलेख जमाबंदी नक़ल देखे और चाहे तो उसे डाउनलोड व प्रिंट भी करे।
जैसे ही आप OK बटन दबाएंगे, आपके सामने अपनी जमीन कि जमाबंदी आ जाएगी। आप उसको अच्छे से पढ़े और चेक करे, यदि आप चाहे तो अपनी जमीन कि जमाबंदी नक़ल डाउनलोड एवं प्रिंट भी कर सकते है।
भूलेख हिमाचल प्रदेश शजरा नस्ब ऑनलाइन कैसे देखे?
जैसे हमने आपको अपने कम्प्यूटर या मोबाइल से अपनी जमीन की जमाबंदी नक़ल चेक करने के बारे में समझाया, वैसे ही अब हम भूलेख हिमाचल प्रदेश शजरा नस्ब की नक़ल प्राप्त करने की प्रक्रिया बताएंगे। तो चलिए जानते है की किस प्रकार आप अपने खेत या प्लाट का शजरा नस्ब ऑनलाइन चेक व डाउनलोड कर सकते है।
स्टेप १: भूलेख हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट https://lrc.hp.nic.in/lrc/revenue/ पर जाए।
स्टेप २: अपना जिल्ला, तहसील, गाँव और जमाबंदी वर्ष सेलेक्ट करे।
स्टेप ३: अब प्रति की किस्म विकल्प में शजरा नस्ब को सेलेक्ट करे।
स्टेप ४: अपना नाम दाखिल करे (यहाँ अपना मतलब जमीन के मालिक का नाम)।
स्टेप ५: अपना ईमेल एड्रेस एवं मोबाइल नंबर दाखिल करे और ईमेल के पास दिए गए छोटे बॉक्स को सेलेक्ट करे।
स्टेप ६: स्क्रीन पर दिए गए कैप्चा कोड को बॉक्स में दाखिल करे और OK बटन पर क्लिक करे।
स्टेप ७: अपनी जमीन की शजरा नस्ब की नक़ल देखे और चाहे तो डाउनलोड व प्रिंट भी करे।
हिमाचल प्रदेश भूलेख जमाबंदी अपने नाम से कैसे निकाले?
आपके पास अलग-अलग खेत और जमीन हो सकती है या फिर आपको अपने पिता से पुश्तैनी जमीन मिलती है। ऐसी हालत में शायद आपको उस जमीन का खेवट, खतौनी या खसरा नंबर मालूम ना हो। तो फिर आप भूलेख हिमाचल प्रदेश जमाबंदी अपने नाम से खोज सकते है, ऑनलाइन चेक कर सकते है और डाउनलोड व प्रिंट भी कर सकते है। तो चलिए जानते है की हिमाचल प्रदेश भूलेख जमाबंदी अपने नाम से कैसे निकाले।
स्टेप १: भूलेख हिमाचल प्रदेश के आधिकारिक वेबसाइट https://lrc.hp.nic.in/lrc/revenue/ पर जाए।
स्टेप २: अपना जिल्ला एवं तहसील सेलेक्ट करे।
स्टेप ३: जमाबंदी वर्ष के निचे दी गई लिंक पर क्लिक करे, जैसे कि स्क्रीनशॉट में बताया है।
स्टेप ४: अब नाम वाले बॉक्स में अपना नाम दाखिल करे (यहाँ पर अपना यानि जमीन के मालिक का नाम)।
स्टेप ५: Search बटन पर क्लिक करे और खोजे हुए परिणामो में अपनी जमीन सेलेक्ट करे। फिर अपनी जमाबंदी चेक करे और डाउनलोड या प्रिंट करके उसकी नक़ल को संभाल कर रख दे।
mHimBhoomi एप्प से जमाबंदी व शजरा नस्ब कैसे प्राप्त करे?
mHimBhoomi एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आपको अपने एंड्राइड मोबाइल या आईफोन में इनस्टॉल करना होगा। राजस्व विभाग ने इस एप्प में बहोत ही आसान तरीके से जमाबंदी नक़ल और शजरा नस्ब नक़ल ऑनलाइन देखने एवं डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान की है। mHimBhoomi एप्प में आप अपने खेत या प्लाट की जमाबंदी व शजरा नस्ब अपने नाम, खसरा नंबर, खेवट, खतौनी और आधार नंबर से प्राप्त कर सकते है। तो अभी ही यहाँ पर दी गई लिंक से आप अपने मोबाइल में mHimBhoomi एप्प डाउनलोड व इनस्टॉल करे और अपनी जमीन का भूलेख जमाबंदी अपने मोबाइल से चेक करे।
भूलेख हिमाचल प्रदेश जमाबंदी व शजरा नस्ब से सम्बंधित कुछ प्रश्न (FAQs)
हिमाचल प्रदेश के सभी रहवासी अपने खेत की जमाबंदी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। लेकिन उनको इस ऑनलाइन प्रक्रिया में कई बार कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो किसीसे पूछ भी नहीं सकते। इसलिए हम हिमाचल की आम जनता के लिए भूलेख, जमाबंदी, खसरा खतौनी और शजरा नस्ब से सम्बंधित सामान्य प्रश्नो की चर्चा करेंगे।
प्रश्न १: हिमाचल प्रदेश भूलेख जमाबंदी नक़ल ऑनलाइन कैसे निकाल सकते है?
अपने खेत या जमीन का भूलेख जमाबंदी नक़ल ऑनलाइन निकालने के लिए आपको राजस्व विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना जिल्ला, तहसील, गाँव और जमाबंदी वर्ष सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना खेवट, खतौनी या खसरा नंबर की सहायता से अपनी जमाबंदी नक़ल निकाल सकते है।
प्रश्न २: HP भूलेख जमाबंदी अपने नाम से कैसे खोजे?
हिमाचल प्रदेश भूलेख वेबसाइट https://lrc.hp.nic.in/lrc/revenue/ पर आप अपनी जमीन की जमाबंदी नक़ल खेवट, खतौनी या खसरा नंबर से प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा आप अपना जिल्ला एवं तहसील चुनने के बाद “यदि गाँव/खेवट/खतौनी/खसरा मालूम नहीं है तो तहसील/गाँव में अपने नाम से खोजें” को सेलेक्ट करके जमाबंदी अपने नाम से भी खोज सकते है।
प्रश्न ३: अपनी जमीन का शजरा नस्ब कैसे देखें Himachal Pradesh?
भूलेख हिमाचल प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना जिल्ला, तहसील, गाँव एवं जमाबंदी वर्ष सेलेक्ट करे। उसके बाद शजरा नस्ब विकल्प चुनकर अपना नाम दाखिल करे और ईमेल एड्रेस डालकर अपनी जमीन का शजरा नस्ब देखें तथा डाउनलोड व प्रिंट भी कर सकते है।
प्रश्न ४: हिमाचल प्रदेश भूलेख जमाबंदी या शजरा नस्ब से सम्बंधित समस्या हो तो संपर्क कहा करे?
यदि आपको हिमाचल प्रदेश भूलेख जमाबंदी, शजरा नस्ब, खसरा खतौनी या खेवट से सम्बंधित कोई समस्या हो तो आप [email protected] पर ईमेल भेज सकते है। अगर आपकी जमीन की जमाबंदी ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है या जमाबंदी नक़ल में कोई त्रुटि है तो आप नजदीकी तहसील कार्यालय या पटवारी कार्यालय को संपर्क करे।
अंतिम शब्द:
इस आर्टिकल में हमने आपको अपने खेत या प्लाट की जमीन का भूलेख हिमाचल प्रदेश जमाबंदी एवं शजरा नस्ब ऑनलाइन कैसे चेक करे यह समझाया। यदि आपको या जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस आर्टिकल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अवश्य शेयर करे, ताकि वो लोग भी अपनी जमीन का भू अभिलेख जमाबंदी नक़ल आसानी से प्राप्त कर सके। अगर आपको HP भूलेख से सम्बंधित अभी भी कुछ संशय है या कुछ पूछना है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते है, हमें आपको मदद करके ख़ुशी मिलेगी।